लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद होने के बाद आशीष मिश्रा मोनू ने किया सरेंडर
लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद होने के बाद आशीष मिश्रा मोनू ने किया सरेंडर
यूपी में हुए लखीमपुर खीरी हिंसी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया था। हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को मिली मोहलत 25 अप्रेल सोमवार को समाप्त हो रही है। इसी के चलते अटकलें लगाई जा रही थी कि 22 अप्रेल को समय पूर्व ही आशीष मिश्र कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। लेकिन शुक्रवार की शाम तक भी आशीष मिश्र उर्फ मोनू कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। लेकिन शीर्ष कोर्ट के आदेश को देखते हुए आशीष मिश्रा ने रविवार को ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
26 अप्रेल को तय होंगे आरोप
22 अप्रेल की शाम तक हाजिर न होने के बाद आशीष मिश्र के अधिवक्ताओं ने बताया कि 25 अप्रेल को सिविल कोर्ट में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेगा। उसके पश्चात 26 अप्रेल को जिला अदालत में आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया था आदेश
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की ओर से जिला अदालत में केस को सिरे से खारिज करने की बात कही जा रही थी। लेकिन बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट में सरेंडर का आदेश देकर करारा झटका दे दिया था।
हिंसा में आठ लोगों की हुई थी मौत
बीते साल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के नेपाल सीमा से सटे तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान गई थी।
14 लोगों के खिलाफ दाखिल हुए थे आरोप पत्र
जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। उन पर आरोप है जिस थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हुई, उस पर आशीष मिश्रा सवार थे।